AAR ने इंटरनेट से विज्ञापन पर लगाया GST, अब विज्ञापन के लिए देना होगा टैक्स।

इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए जगह बेंच रही कंपनियों के लिए यह बड़ा झटका है। क्योंकि अब उन्हें अपने प्लेटफार्म पर विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 18% का GST देना होगा। यह व्यवस्था 13 जुलाई को अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा दी गयी। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफार्म मिंत्रा ने पूछा की जेनजिंग के साथ करने पर उसे कितना GST देना होगा।

विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर लगेगा 18% GST

AAR ने बताया की मिंत्रा जिस प्रकार की सेवाएं जेनजिंग को दे रहा है वह इंटरनेट स्थल की विक्री है अतः ऐसे किसी भी सेवाओं पर 18% GST का प्रावधान है। इसलिए 18 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा। AAR ने कहा कि तय दर पर कंपनियों से शुल्क लिया जा रहा है। यह किसी प्रकार की कोई कमीशन नहीं है। इसलिए जीएसटी कानून के तहत यह अन्य पेशेवर, तकनीक और कारोबारी सेवाओं की श्रेणी में आता है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा।

माल और सेवा कर का संक्षिप्त परिचय

GST का फुल फॉर्म Goods and Service Tax होता है। इसको 1 जुलाई 2017 से पुरे भारत में लागू किया गया था। GST में कई प्रकार के प्रावधान है। इसके राज्य तथा अंतरास्ट्रीय तथा अन्य अलग अलग तरह के टैक्स को शामिल किया गया है। यह बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत बड़ा सुधार बताया गया। इसमें 0, 5, 12, 18 तथा 28 प्रतिशत GST लगाने का प्रावधान है।

VAT की जगह पर GST

internet space advertising par lagegi 18 percent gst

अगर देखा जाये तो 2017  के पहले VAT जिसका फुल फॉर्म Value Added Tax होता है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में VAT की जगह पर GST इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी कंपनियों के लिए GST बनवाना अनिवार्य है। अगर किसीकपनी के पास GST नंबर नहीं है तो वह मार्किट में नहीं टिक पायेगी उसके लिए सजा का प्रावधान बनाया गया है।

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